सात सदस्यीय दल ने चैनपुर और चांद प्रखंड में किया भूमि का स्थलीय सत्यापन
कैमूर अरशद रज़ा
जिला पदाधिकारी कैमूर द्वारा नामित सात सदस्यीय दल द्वारा आज जिले के चांद और चैनपुर प्रखंड में विभिन्न सड़कों हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु स्थलीय जांच किया।
कैमूर जिला अंतर्गत एनएच 219 जो मोहनिया भभुआ चांद धरौली होकर प्रस्तावित है, पथ निर्माण हेतु मौजा मझगाई में भूमि अधिग्रहण हेतु एन एच एक्ट 1956 की धारा 3 ए के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 1 सितंबर 2023 को किया गया है।इसी संदर्भ में जिस भूमि का सड़क हेतु अधिग्रहण किया जाना है,उस भूमि के किस्म तथा प्रकार की जांच हेतु अपर समाहर्ता कैमूर की अध्यक्षता में सात सदस्य समिति का गठन जिला पदाधिकारी के आदेश से किया गया था।समिति के अन्य सदस्यों में जिला भू अर्जन पदाधिकारी कैमूर,अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ,भूमि सुधार उपसमाहर्ता भभुआ,जिला अवर निबंधक, कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल औरंगाबाद तथा अंचलाधिकारी चांद शामिल थे।
इसी प्रकार कैमूर जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड में बख्तियार खां रौजा रोड में सड़क के निर्माण हेतु मलिकसराय मौजा के विभिन्न खाता के भूमि का बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत भूमि अर्जन करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर द्वारा अधियाचना प्राप्त हुआ था,जिसके आलोक में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भूमि का प्रकार कृषि बताया गया था।इस पर रैयत भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा एमजेसी दाखिल किया गया था तथा उनका दावा था कि यह भूमि कृषि नहीं बल्कि आवासीय है।इसी परिपेक्ष में भूमि का किस्म और प्रकार जांच हेतु अपर समाहर्ता कैमूर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय दल का गठन जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया था, जिसमें अपर समाहर्ता के अतिरिक्त जिला भू अर्जन पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता,जिला अवर निबंधक, अंचलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय रैयत भी उपस्थित थे।सभी ने अपने-अपने दावे किए तथा जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल ने अपना रिपोर्ट संकलित किया।
मौके पर मौजूद अपर समाहर्ता ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में यह जांच किया गया है।सभी रैयतों का पक्ष भी लिया गया है।जांच प्रतिवेदन शीघ्र ही समर्पित कर दी जाएगी।
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